सावधान…गरबा स्वीट,एलपी डील,वैशालीराजपुरोहित मिलावटखोरी पर छापामार कार्यवाही.

छिंदवाड़ा :कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग,नापतोल विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग एवं पुलिस विभाग की तीन संयुक्त टीमों द्वारा आज 26 अक्टूबर को सम्पूर्ण जिले में छापामार कार्यवाही की गई। इसका मुख्य उद्देश्य त्यौहार के दौरान मिलावट से मुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उचित नापतौल को सुनिश्चित करना था।

इस कार्यवाही के अंतर्गत छिंदवाड़ा शहर में डिप्टी कलेक्टर रमेश मेहरा, तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे, तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा, नापतौल निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह और आपूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह लीलहोरे सहित टीम ने वैशाली राजपुरोहित मिष्ठान भंडार कारखाना, गरबा स्वीट्स कारखाना, राधाकिशन टोबैको एवं एल.पी. डील पर छापामार निरीक्षण किया। इन कारखानों में रखे अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया और नरसिंहपुर रोड स्थित एल.पी. डील में मिले एक्सपायर मुरमुरे को जप्त कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की गई। इसी प्रकार नापतौल निरीक्षक द्वारा इन प्रतिष्ठानों में रखे पैकेटों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत कम नापतौल पाए जाने पर भी विधिक कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार एक अन्य संयुक्त जांच दल जिसमें तहसीलदार एवं नायाब तहसीलदार उमरेठ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम भंडूरिया और आपूर्ति अधिकारी शामिल थे, ने परासिया, बडकुही एवं उमरेठ क्षेत्र में गुप्ता मिष्ठान, मिष्ठी स्वीट्स, ओवन बास्केट, आयुषी होटल और कैलाश होटल का निरीक्षण कर दूध, दही, बालूशाही, ब्रेड आदि अपशिष्ट सामग्री को नष्ट किया।
इसके अलावा एक अन्य टीम जिसमें तहसीलदार चौरई, तहसीलदार चांद, तहसीलदार बिछुआ रूपराम सनोडिया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे व आपूर्ति अधिकारी शामिल थे, ने चौरई, चांद एवं बिछुआ क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जैसे राजस्थान स्वीट्स, पंडितजी रेस्टोरेंट, वर्मा होटल, वैशाली राजपुरोहित स्वीट्स, गुप्ता स्वीट्स, नवीन स्वीट्स, महालक्ष्मी स्वीट्स, जीतू रेस्टोरेंट, मिलन होटल, यादव होटल, सागर होटल और बिकानेर मिष्ठान पर खाद्य नमूनों का निरीक्षण और जांच की। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने व्यावसायिक परिसरों में साफ-सुथरे और सुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण और विक्रय सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।